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Saturday, September 29, 2018

पैन कार्ड की डिलिवरी में देरी होने पर कंज्यूमर कोर्ट में करें अपील, मिल सकता है हर्जाना

अगर आपका पैन कार्ड समय से नहीं मिलता तो आप हर्जाने की मांग कर सकते हैं। पैन कार्ड की डिलिवरी में देरी के लिए अमृतसर की कंज्यूमर कोर्ट ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) पर 5000 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने एनएसडीएल से 3000 रुपए आवेदक को मुआवजे के तौर पर और 2000 रुपए कानूनी खर्च के तौर पर देने का आदेश दिया।

एनएसडीएल पर लगा जुर्माना: गौरतलब है कि अमृतसर की रहने वाली सोनिया राजपूत ने 23 अगस्त 2017 को पैन (PAN) कार्ड के लिए आवेदन किया था। आवेदन करते समय एनएसडीएल की तरफ से बताया गया कि 10 दिन में पैन कार्ड डिलिवर कर दिया जाएगा। बताई गई समय सीमा के कई दिनों बाद तक उसे पैन कार्ड नहीं मिला। आखिरकार, सोनिया ने कंज्यूमर कोर्ट की शरण ली। जिसके बाद कोर्ट ने एनएसडीएल पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया।

शिकायत करने के लिए नहीं है वकील की जरूरत: ऐसी ही घटना होने पर आप भी कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत करने के लिए आपको अपनी शिकायत एक सादे कागज पर लिखना होगा और उसके साथ संबंधित दस्तावेज लगाकर कंज्यूमर कोर्ट में मुकदमा फाइल करना होगा। इसके लिए किसी वकील की जरूरत नहीं पड़ती है। कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत करने के लिए शिकायतकर्ता को नाम मात्र का शुल्क देना होता है।

क्षतिपूर्ति के आधार पर होगी शिकायत: अगल-अलग क्षतिपूर्ति राशि के लिए अलग-अलग उपभोक्ता अदालत में शिकायत करनी होती है। अगर क्षतिपूर्ति राशि 20 लाख रूपये से कम है, तो जिला फोरम में शिकायत करना चाहिए। लेकिन राशि के 20 लाख रूपये से अधिक और एक करोड़ रुपए से कम होने पर राज्य आयोग के समक्ष शिकायत करनी चाहिए। वहीं यदि क्षतिपूर्ति राशि एक करोड़ रुपए से अधिक है तो राष्ट्रीय आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करानी चाहिए। इसके अलावा निचली कोर्ट के फैसले से संतुष्ट न होने पर भी ऊपरी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है।

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